क्या होगा ऋचा भारती के लिए जमा हुए 7 लाख रुपयों का?

वही ऋचा भारती जिन्हें कोर्ट ने कुरान बांटने को कहा था.

कुसुम लता कुसुम लता
जुलाई 18, 2019

 19 साल की ऋचा भारती. रांची की रहने वाली हैं. कॉलेज फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं. इस पूरे हफ्त में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा. ऋचा ने एक फेसबुक पर एक धर्म विशेष के खिलाफ पोस्ट लिखा. केस दर्ज हुआ. गिरफ्तार हुईं और अब जमानत पर रिहा हैं.

लेकिन जमानत के लिए जज ने एक शर्त रखी, जिस पर हंगामा शुरू हो गया. शर्त यह थी कि चूंकि ऋचा ने मुस्लिम धर्म के खिलाफ टिप्पणी की है, इसलिए उन्हें पांच कुरान बांटने होंगे. उन्होंने शर्त मान ली. वकील ने 15 दिन के अंदर शर्त पूरी करने की बात भी कह दी. ऋचा जमानत पर बाहर निकलीं. लेकिन शर्त मानने से इनकार कर दिया. लोगों ने सवाल उठाया. एक हिंदू लड़की को कुरान बांटने के लिए कैसे कहा जा सकता है?

सोशल मीडया पर इस शर्त की आलोचना होने लगी. शर्त रखने वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पोस्ट से हटाने की मांग होने लगी. इसका फायदा नफरत फैलाने वालों ने उठाया. उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ हेट कैम्पेन शुरू कर दिया. इन सबके बीच एक और कैम्पेन शुरू हुआ.

ऋचा को कानूनी मदद देने के लिए फंड रेजिंग का कैम्पेन. ये कैम्पेन केटो (Ketto) पर चला और रिकॉर्ड 8 घंटे में लोगों ने ऋचा के लिए 6 लाख रुपये डोनेट भी कर दिए. जब तक कैम्पेन बंद हुआ तब तक लोग 7.29 लाख रुपये जमा कर चुके थे.

ऋचा भारतीऋचा भारती

इस बीच ऋचा के मामले की जांच कर रहे पुलिस ऑफिसर ने कोर्ट में अपील की कि शर्त को पूरा करने में दिक्कतें आएंगी. वहीं झारखंड सरकार ने भी इसी तरह की अपील की. जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने शर्त वापस ले ली.

ऋचा ने भी शर्त मानने से इनकार कर दिया था. उसका परिवार हाईकोर्ट जाने की तैयारी में था. जाहिर है बड़े वकील की जरूरत पड़ती और ज्यादा पैसा भी लगता. हालांकि अब ऐसा नहीं है. जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उनमें ऋचा के खिलाफ केस चलता रहेगा, लेकिन उसका खर्च इतना अधिक नहीं है कि 7 लाख रुपये लग जाएं.

तो अब उन पैसो का क्या होगा?

ये जानने के लिए हमने फंड रेसिंग कैंपेन चलाने वाले विकास पांडे से बात की. विकास ने बताया कि ये पैसे केटो की तरफ से ऋचा या उसके पापा के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे. उन्होंने कहा-

ऋचा अभी सिर्फ 19 साल की है. उसने अपने लिए स्टैंड लिया. बहुत हिम्मती लड़की है. जमा हुए पैसे उसके खिलाफ चल रहे केस में इस्तेमाल होंगे. उसमें से अगर कुछ बचता है तो वो उसकी पढ़ाई में यूज हो जाएगा.

बता दें कि, ऋचा भारती के खिलाफ रांची पुलिस ने धारा 135 ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच नफरत भड़काने) और 295 ए (जानबूझकर किसी का धार्मिक भावना को आहत करना) के तहत मामला दर्ज किया है. इन दोनों ही धाराओं में दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा या आर्थिक जुर्मान या दोनों की सजा हो सकती है. इस मामले में ऋचा के खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी.

 

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