सोशल मीडिया पर कोई भद्दे मैसेज या कमेंट भेज रहा है तो इस तरह तुरंत करें शिकायत

आप इस तरह अपनी पहचान गुप्त रखते हुए गाली और धमकी देने वालों को सुधार सकती हैं.

लालिमा लालिमा
सितंबर 21, 2018
बिना किसी पहचान के भी हो जाएगी शिकायत दर्ज. फोटो कर्टसी- स्क्रीनशॉट/रॉयटर्स

'रं* चुप हो जा'

'कुतिया कहीं की'

अगर आप सोशल मीडिया पर खुले तौर पर अपने विचार रखती हैं तो ये सब आपको रोज़ ही पढ़ने को मिलता होगा. लड़कियां पहले सड़कों पर असुरक्षित थीं. अब सोशल मीडिया पर भी हैं क्योंकि कोई भी उनकी तस्वीरें डाउनलोड कर उन्हें बदनाम कर सकता है. रोज़ सैकड़ों औरतें इस तरह छोटे-बड़े साइबर शोषण की शिकार हो रही हैं. मगर कर कुछ नहीं पातीं. पर अब एक आसान और बेहतर विकल्प आपके पास उपलब्ध होगा. क्योंकि केंद्र सरकार ने 20 सितंबर को cybercrime.gov.in को लॉन्च किया है.

क्या होगा इस पोर्टल में?

इस पोर्टल में आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन उत्पीड़न, रेप और गैंगरेप जैसे यौन रूप से स्पष्ट ऑनलाइन कंटेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगी/सकेंगे. आपकी शिकायत FIR में बदल जाएगी और कार्रवाई होगी. इस पोर्टल के साथ ही नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स (NDRO) को भी रिलीज किया गया है. ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें उन सभी अपराधियों की डिटेल है, जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं, लेकिन इस लिस्ट को केवल पुलिस अधिकारी और जांच अधिकारी ही देख सकते हैं.

खैर, यहां जो सबसे अहम बात है वह है यौन उत्पीड़न के ऑनलाइन कंटेंट की शिकायत करने के लिए लॉन्च हुई वेबसाइट. अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी, या फिर रेप या गैंगरेप से जुड़ा हुआ कोई कंटेंट ऑनलाइन देखते हैं तो आप अब cybercrime.gov.in वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इस वेबसाइट पर शिकायत डालने से पहले आपको इसके बारे में पूरी तरह से जान लेना चाहिए.

फोटो कर्टसी- वेबसाइट स्क्रीनशॉट फोटो कर्टसी- वेबसाइट स्क्रीनशॉट

शिकायत करने के लिए यहां पहुंचें 

जब आप cybercrime.gov.in विजिट करेंगी/करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने होम पेज खुलेगा. इस पेज में सबसे ऊपर CYBERCRIME REPORTING PORTAL लिखा होगा, यानी कि साइबर क्राइम से जुड़ी हुई शिकायत करने का पोर्टल. यहां आपको दाहिने हाथ पर कुछ स्लाइड्स चलती दिखेंगी. इन स्लाइड्स में शिकायत करने को लेकर कुछ जरूरी जानकारियां दी गई हैं. दूसरी तरफ 'रिपोर्ट योर कंप्लेन' का ऑप्शन दिया गया है. इसमें आपके सामने दो विकल्प खुलेंगे. पहला Report Anonymously ऑप्शन है, यानी आप अपना नाम बिना बताए भी शिकायत कर सकते हैं. दूसरे में रिपोर्ट एंड ट्रैक का ऑप्शन है, यानी आप रिपोर्ट करें और फिर उसे ट्रैक करें कि आपकी शिकायत कहां तक पहुंची. लेकिन इसके लिए आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना होगा.

 बिना अपनी पहचान बताए शिकायत करें 

इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा, जहां आपको उस अपराध के बारे में, जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं, सारी जानकारी देनी होगी. पहला प्वाइंट है 'कैटेगरी ऑफ क्राइम', इसमें दो ऑप्शन्स हैं,

पहला रेप-गैंगरेप को लेकर सेक्सुअली एब्युसिव कंटेंट यानी इसमें आप ऐसे कंटेंट के बारे में शिकायत करेंगे जो सेक्सुअली काफी आपत्तिजनक है.

दूसरे में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ऑप्शन है, यानी अगर किसी बंदे को चाइल्ड पोर्नोग्राफी या बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक मटेरियल की शिकायत दर्ज करानी है तो वह इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा. हमने भी एक शिकायत दर्ज कराई है, इसमें हमने रेप-गैंगरेप को लेकर सेक्सुअली एब्युसिव कंटेंट के ऑप्शन को चुना था.

फोटो कर्टसी- वेबसाइट स्क्रीनशॉट फोटो कर्टसी- वेबसाइट स्क्रीनशॉट

1. जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रही हैं

इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको सस्पेक्ट यानी संदिग्ध यानी उसके बारे में जानकारी देनी होगी, जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रही/रहे हैं. इसमें भी आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप नाम जानती/जानते हैं, तब डालिए, नहीं जानते तो उस ऑप्शन को आप खाली भी छोड़ सकती/सकते हैं. आपको उस व्यक्ति से जुड़ी ऑनलाइन जानकारियां देनी होगी. जैसे कि आपकी जानकारी का सोर्स क्या है, उसका यूआरएल (स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखने वाला एड्रेस), ई-मेल एड्रेस, उस व्यक्ति का सोशल मीडिया यूजरनेम, जैसी कुछ जानकारियां. इस ऑप्शन में हमने उस व्यक्ति के यूट्यूब चैनल की लिंक डाली है, जिसने हमारे एक वीडियो में एंकर्स के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था.

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2. क्राइम/घटना की जानकारी

यहां आपको बताना होगा कि किस दिन ये घटना हुई, उसका समय क्या है, किस राज्य की है, किस जिले की है, पुलिस स्टेशन का नाम. एक कैटेगरी में एक और ऑप्शन है, जिसे यहां अदर इन्फॉर्मेशन कहा गया है, उसमें घटना की ऐसी जानकारी जो आपको लगता है कि बताना जरूरी है, उसके बारे में लिख सकते हैं. आपको यहां वेबसाइट का यूआरएल भी डालना होगा, जिसमें आप उस ऑनलाइन कंटेंट का यूआरएल डालेंगे, जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं. हमने जो शिकायत डाली है उसमें घटना की तारीख में हमने 6 सितंबर डाला है, उस दिन हम सेक्शन 377 पर आए फैसले पर वीडियो कर रहे थे, तभी हमें एक बहुत ही आपत्तिजनक कमेंट आया था, उसके खिलाफ हमने यहां शिकायत की है. यूआरएल के ऑप्शन में हमने हमारे वीडियो का यूट्यूब लिंक डाला है.

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3. सबूत अपलोड करें 

फिर आपके पास 'अपलोड एविडेंस' का ऑप्शन होगा, इसमें आपको उस कंटेंट का स्क्रीनशॉट डालना है, जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं. हमने यहां उस व्यक्ति के कमेंट का स्क्रीनशॉट डाला है, जिसने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था और जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं. आखिर में आपको कैप्चा डालना होगा, यानी वो शब्द जो कैप्चा के बॉक्स में लिखे होंगे. उसके बाद आप सब्मिट (सौंप देना) बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी. एक बार जब आपकी शिकायत आप फाइल कर देंगे, तब हरे रंग की पट्टी पर नोटिफिकेशन आएगा, जिस पर लिखा होगा कि आपकी शिकायत सफलता पूर्वक फाइल हो गई है.

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रिपोर्ट एंड ट्रैक

अगर आप ये ऑप्शन चुनती हैं तो आपको अपना नाम और फोन नंबर देना होगा. जब आप होम पेज के 'रिपोर्ट एंड ट्रैक' ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसमें दो ऑप्शन होंगे.

पहला सिटिजन लॉग-इन

दूसरा अथॉराइज्ड एजेंसी लॉग-इन. जो आम लोगों के लिए नहीं है. 

  • यहां आप सिटिजन लॉग-इन पर क्लिक करेंगी/करेंगे
  • इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर डालना होगा
  • उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा. आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे आप ओटीपी वाले ऑप्शन में डालेंगे.
  • फिर कैप्चा डालकर लॉग-इन करना होगा.
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लॉगइन के बाद

1. आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसके राइट साइट में पांच ऑप्शन्स होंगे. यहां आप रिपोर्ट साइबर क्राइम पर क्लिक करेंगी और आपके सामने एक एप्लिकेशन का पेज खुलेगा.

2. इसमें आपको पहला ऑप्शन दिखेगा, कैटेगरी ऑफ क्राइम दिखेगा, इसमें आप जिस क्राइम के बारे में शिकायत करना चाह रहे हैं उससे संबंधित कैटेगरी पर क्लिक करेंगे.

3. फिर आपको घटना की तारीख, समय, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम जहां घटना हुई थी उसकी जानकारी देना होगा. इसमें आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, वाट्सएप और अदर्स का ऑप्शन होगा. आपको उस पर क्लिक करना होगा, जहां आपने वो कंटेंट देखा या जहां वह घटना हुई.

4. उसके बाद आपको सोशल मीडिया यूजरनेम/आईडी/यूआरएल डालना होगा. आपको अपना ईमेल भी देना होगा. जहां कंटेंट मिला उसका यूआरएल देना होगा. इस एप्लिकेशन में अगला ऑप्शन आपको दिखेगा 'इंसिडेंट डिस्क्रिप्शन', इसमें आपको घटना का विवरण देना होगा 900 शब्दों के अंदर-अंदर.

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5. अगला ऑप्शन है सस्पेक्ट डिटेल, यानी उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जिसके कंटेंट के खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं. उसका नाम, घर का पता, जिला आपको दी गई जगहों पर लिखना होगा. अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो आप उसे खाली भी छोड़ सकते हैं.

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6. अगला ऑप्शन है 'कंप्लेनेंट डिटेल्स', यानी शिकायत करने वाले की जानकारी. इसमें आपको अपनी जानकारी देनी होगी. नाम, फोन नंबर, पीड़ित से आपका क्या रिश्ता है. अगर आप खुद ही पीड़ित हैं तो वहां सेल्फ लिखिएगा. अपना ई-मेल एड्रेस, घर का पता, शहर, तहसील जैसी सभी जरूरी जानकारियां आपको देनी होगी.

7. अब आता है 'डिस्क्रिप्शन ऑफ द एविडेंस' यानी सबूत का विवरण, इसमें आपको अपनी शिकायत के पक्ष में सबूत का विवरण देना होगा. यहां आपके पास सबूत की तस्वीर अपलोड करने का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो उस कंटेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं. एडिशनल भी अगर आप कोई और सबूत देना चाहते हैं तो आपको केवल आखिर में दिए गए ऑप्शन Add पर क्लिक करना होगा और आप एक से ज्यादा तस्वीरें अपलोड कर सकेंगे.

8. आखिर में सब्मिट करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद हरे रंग की पट्टी आएगी, जिस पर लिखा होगा कि आपकी शिकायत सफलतापूर्वक फाइल कर दी गई है. उसी पट्टी पर लिखा होगा कि प्रिंट के लिए यहां क्लिक करें, उसे क्लिक करने पर आपकी शिकायत पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगी.

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9. वहां से आप अपनी शिकायत ट्रैक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकेंगी पास मैसेज भी आएगा और मेल भी. अगर आप अपनी शिकायत का स्टेटस जानना चाहते हैं तो आपको 'रिपोर्ट एंड ट्रैक' के पहले पेज के राइट साइड पर चेक स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी शिकायत का स्टेटस जान सकेंगे.

10. जब आपका केस एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आपको मैसेज आएगा और जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तब भी मैसेज आएगा. 'रिपोर्ट एंड ट्रैक' ऑप्शन में आपको ये सुविधा है कि आप अपनी शिकायत का स्टेटस जान सकते हैं, लेकिन बिना नाम के दर्ज कराई गई शिकायत में ये सुविधा नहीं है.

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ये पूरी प्रोसेस फॉलो करके ही आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो एक बार साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को विजिट कीजिए. इसके होम पेज में नारंगी रंग की एक पट्टी बनी हुई है, उसमें हेल्प का ऑप्शन है. उस ऑप्शन में आपको किस तरह से शिकायत दर्ज करनी है, उसकी पूरी जानकारी है.

ये पोर्टल कितना कारगर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा. मगर जब भी इस तरह की कोई चीज आएगी जो महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम होगा, उसे हम आपतक पहुंचाते रहेंगे.

 

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