आलोक नाथ ने रेप केस में डर के मारे क्या ये याचिका लगाई है?
बीच में 'वीर पुरुष' इतने बिजी हो गए थे, कि उनके पास कोर्ट का बुलावा रिसीव करने तक का टाइम नहीं था.
रेप के आरोपी एक्टर आलोक नाथ ने, गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका डाली है. मुंबई में अडिशनल सेशन जज एसएस ओझा के कोर्ट में ये याचिका डाली गई है. 21 नवंबर को एक मशहूर फिल्ममेकर ने मुंबई के ओशीवारा पुलिस स्टेशन में आलोक नाथ के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था. आईपीसी की धारा 376 के तहत आलोक नाथ के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई थी. उसके बाद पुलिस आलोक नाथ के घर पर समन लेकर भी गई थी, लेकिन वो वहां मौजूद ही नहीं थे. बाद में आलोक नाथ के वकील अशोक सारागोई ने बताया था कि वो किसी जरूरी काम के सिलसिले में मुंबई से बाहर गए थे.
फोटो- ट्विटर
अब आलोक नाथ ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी है. इससे पहले जब उनके ऊपर रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, और प्रोड्यूसर ने केवल फेसबुक पोस्ट के जरिए उनके ऊपर आरोप लगाए थे, तब आलोक नाथ ने प्रोड्यूसर के खिलाफ मानहानि का केस किया था. कोर्ट से मांग की थी कि प्रोड्यूसर को पब्लिक में उनके ख़िलाफ़ कुछ भी बोलने से रोका जाए. हालांकि कोर्ट ने यह मांग पूरी करने से इनकार कर दिया था.
गुरुवार यानी 13 दिसंबर को आलोक नाथ ने अग्रिम जमानत याचिका डाली थी. लेकिन 14 दिसंबर को प्रोड्यूसर के वकील धृति कपाडिया ने इसका विरोध किया, और कोर्ट में इसके खिलाफ एक आवेदन पेश किया. जिसके बाद अब इस केस में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.
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