मंगेतर को व्हाट्सऐप पर 'इडियट' बोला तो 60 दिनों की जेल हो गई
इसे कहते हैं 'स्ट्रॉन्ग' साइबर लॉज़.
अबू धाबी में एक आदमी को 60 दिनों की जेल हो गई और उसपर 20,000 दिरहम का जुर्माना लग गया. यानी 3,89,000 रुपए का. पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी मंगेतर को व्हाट्सऐप पर ‘इडियट’ बुलाया. अरबी में इडियट को ‘हाबला’ कहते हैं. उसका कहना था कि ऐसा उसने मज़ाक में लिखा था. पर उसकी मंगेतर को ये अच्छा नहीं लगा. गुस्से में उसने आदमी के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर दिया.
अबू धाबी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. यहां अक्सर ऐसे केसेज़ फ़ाइल किए जाते हैं जहां एक इंसान मज़ाक में कुछ कहता है और दूसरा उसे सीरियसली ले लेता है. लीगल एडवाइज़र हस्सन अल-रियामी ने एक न्यूज़ वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में बताया कि सोशल मीडिया पर छोटे से छोटे अपशब्द को साइबर क्राइम के तहत औफेंसिव माना जाता है.
इस आदमी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ. उसे अपने मज़ाक का भुगतान जेल के साथ-साथ लगभग चार लाख जुर्माने के साथ करना पड़ा.
इससे पहले एक आदमी को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ थे. इसलिए क्योंकि उसने एक आपतिजनक क्लिप व्हाट्सऐप पर अपनी कांटेक्ट लिस्ट में एक महिला को भेज दिया था. जब मामला कोर्ट में चला तो आदमी ने दलील दी कि उसने वो क्लिप गलती से भेज दिया था. बिना देखे कि विडियो में क्या है.
तीसरे केस में एक आदमी ने एक अश्लील विडियो छह औरतों को भेज दिया. जब मामला कोर्ट में चला तो उसने कहा कि उसका फ़ोन चोरी हो गया था. और किसी और ने ये विडियो औरतों को भेजा. पर मज़ेदार बात ये है कि इस देश में आपको तो भी सज़ा हो सकती है अगर आप मज़ाक में भी किसी को मेसेज भेज रहे हैं.
ये तो रही बात अबू धाबी की. अब मानो या मानो, इस ख़बर को पढ़कर थोड़ी जलन तो ज़रूर हुई. हिंदुस्तान में बात जब साइबर क्राइम की आती है तो मामला थोड़ा ढीला है. लोग औरतों को गालियों पर गालियां देते हैं. खुलेआम ट्रोल करते हैं पर फिर भी कुछ नहीं होता. मामला बहुत तूल पकड़ ले तो ख़बर बनती है. शायद हमें भी थोड़ा-बहुत अबू धाबी से कुछ सीख लेना चाहिए.
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