अगर कोई वॉट्सऐप पर आपके साथ तस्वीर लगाकर ब्लैकमेल करे, तो क्या करना चाहिए
पहले शादी के लिए दबाव बनाया, लड़की ने मना किया तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल कर दीं.
दिल्ली में एक जगह है जाफराबाद. यहां 25 साल की रक्षंदा (काल्पनिक नाम) रहती है. पब्लिक स्कूल में पढ़ाती है. वो इस वक्त बहुत परेशान है. परेशानी का कारण है विजय कुमार नाम का एक लड़का. विजय अपनी वॉट्सऐप प्रोफाइल में रक्षंदा के साथ अपनी तस्वीर लगाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है.
अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षंदा की सगाई हो चुकी है और अब कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है. विजय और रक्षंदा की दोस्ती कुछ महीनों पहले हुई थी. रक्षंदा के एक कॉमन फ्रेंड ने दोनों की दोस्ती कराई थी. दोनों एक-दो बार मिले भी थे. लेकिन कुछ मीटिंग्स के बाद विजय रक्षंदा को लेकर सीरियस होने लगा, उसे पसंद करने लगा. लेकिन रक्षंदा उसे पसंद नहीं करती थी. इसलिए उसने विजय से दूरियां बना ली.
प्रतीकात्मक तस्वीर. pixabay
विजय को ये बात पसंद नहीं आई. वो रक्षंदा को परेशान करने लगा. उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगा. जिसके बाद रक्षंदा ने उसकी शिकायत पुलिस से की. 25 दिसंबर के दिन विजय की शिकायत की. लेकिन कुछ दिनों की हिरासत के बाद वो रिहा हो गया. और फिर एक बार वो रक्षंदा को परेशान करने लगा.
इस बार तो उसने हद ही कर दी. उसने अपने वॉट्सऐप पर रक्षंदा के साथ अपनी तस्वीर लगा डाली. इसके अलावा रक्षंदा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी वायरल कर दिया. जब रक्षंदा ने उससे फोटो हटाने की मांग की, तब उसने रक्षंदा से इसके बदले में कुछ अश्लील तस्वीरें मांग डाली. इसके अलावा विजय ने रक्षंदा की मां और उसके मंगेतर को भी कुछ तस्वीरें भेज डालीं. साथ ही उसने रक्षंदा को जान से मारने की धमकी भी दी. जिसके बाद रक्षंदा ने एक बार फिर विजय के खिलाफ शिकायत कराई. इस वक्त पुलिस विजय को खोज रही है.
प्रतीकात्मक तस्वीर. pixabay
यहां विजय ने इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हुए, रक्षंदा का हैरेसमेंट किया. उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके उसे परेशान किया, ब्लैकमेल किया. ये सब जो कुछ रक्षंदा के साथ हुआ, वो साइबर क्राइम है. यहां रक्षंदा का साइबर हैरेसमेंट हुआ है.
क्या होता है साइबर हैरेसमेंट?
1. आपके सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर स्टॉक करे यानी आपकी जासूसी करे, तो ये एक साइबर क्राइम है.
2. कोई आपको आपत्तिजनक तस्वीरें भेजे.
3. सोशल मीडिया पर आपको गाली दे, अपशब्द कहे.
4. रेप करने की या किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने की धमकी दे.
5. आपकी निजी तस्वीर मॉर्फ करके यानी उसमें कुछ बदलाव करके इंटरनेट पर डाल दे.
6. आपके मना करने के बाद भी आपसे संपर्क करने और बातचीत करने की कोशिश करे.
प्रतीकात्मक तस्वीर. रॉयटर्स
साइबर हैरेसमेंट से जुड़े कुछ जरूरी कानून हैं, जो सभी महिलाओं और लड़िकयों को पता होना चाहिए
1. अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, कोई ऐसी हरकत करे या ऐसा कोई भी ऐसा काम करे, जिससे किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंच रही हो, तो महिला आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 509 का इस्तेमाल कर सकती है. धारा 509 कहती है कि कोई शब्द, हरकत या इशारा जो औरत की इज्जत को ठेस पहुंचाती हो, वो अपराध है.
2. अगर कोई आपकी इंटरनेट पर बदनामी कर रहा है या कुछ ऐसा लिख रहा है जिससे आपको मानसिक परेशानी हो रही है, तो आप उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 499 के तहत केस दर्ज करा सकती हैं. धारा 499 के मुताबिक़: कोई शब्द, वाक्य, फोटो या वीडियो जिससे किसी व्यक्ति की बदनामी हो सके, उसे अगर लिखा या शेयर किया गया है, तो इसे अपराध में गिना जाएगा.
3. अगर कोई आपको धमकी दे रहा हो, ये किसी भी तरह की धमकी हो सकती है, जैसे-रेप, तेज़ाब फेंकने, जान से मारने या किसी भी तरह आपको नुकसान पहुंचाने की बात हो सकती है. तो आप उस इंसान के खिलाफ आईपीसी की धारा 503 के तहत शिकायत करा सकती हैं. ये धारा डराने धमकाने को अपराध बताती है.
4. अगर रेप की धमकी या किसी भी तरह की हिंसक धमकी आपको किसी अज्ञात इंसान से मिल रही हो, तो आप आईपीसी की धारा 507 के तहत शिकायत कर सकती हैं.
5. हिंदुस्तान में आप किसी भी रेप पीड़िता या यौन उत्पीड़न की शिकार रही पीड़िता का असली नाम और फोटो नहीं उजागर कर सकते. अगर कोई सोशल मीडिया पर ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 228 के तहत शिकायत की जा सकती है.
प्रतीकात्मक तस्वीर. pixabay
कैसे दर्ज होगी शिकायत?
अगर आप किसी के खिलाफ साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराना चाहती हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं:
1. आईपीसी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत आने वाले जुर्म के खिलाफ आप मामला दर्ज करा सकती हैं. इसके लिए आप अपने सबसे पास के पुलिस स्टेशन जाकर एक FIR करा सकती हैं. ये जरूरी नहीं है कि कि आप उसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं, जिस इलाके में कोई घटना हुई हो.
शिकायत दर्ज कराने के लिए आप वकील की मदद भी ले सकती हैं, पर ये याद रहे कि एफआईआर करते वक्त आपको कुछ कागज़ात और जरूरी सूचना भी देनी पड़गी. जैसे- आपकी ईमेल आईडी, पता, नाम, नंबर और घर का पता. अगर आपकी शिकायत वहां दर्ज नहीं की जा रही है, तो आप न्यायिक मजिस्ट्रेट या कमिश्नर को भी अर्जी लिख सकती हैं.
2. अगर आपके शहर में साइबर क्राइम सेल नहीं है, तो आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ही FIR दर्ज करानी होगी. अगर आपके शहर में साइबर सेल है, तो आपको साइबर क्राइम सेल के प्रमुख को एक लिखित शिकायत देनी होगी. इसमें आपको विस्तार से बताना होगा कि आपके साथ क्या-क्या हुआ. आपको अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी और पूरा पता फोन नंबर के साथ देना होगा.
प्रतीकात्मक तस्वीर. pixabay
अगर आप इसलिए डर कर जी रही हैं क्योंकि कोई आदमी आपको इंटरनेट पर परेशान कर रहा है, तो बस घुटन में रहना बंद करिए क्योंकि ऐसे लोगों को सजा देने के लिए कानून है. मगर पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा.
और अगर आप उन लोगों में से हैं जो लड़कियों को भद्दी बातें कहते हैं, तो दुम दबाकर भाग लीजिए.
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