प्रेगनेंट होने पर बॉयफ्रेंड ने शादी के लिए मनाकर बच्चा नहीं गिराने दिया, फिर धोखा दे दिया
शादी का वादा कर लड़का मुकर गया, बच्चा भी नहीं गिराने दिया.
कविता (बदला हुआ नाम) 27 साल की हैं. हरियाणा के यमुनानगर में रहती हैं. वह एक शख्स से रिलेशनशिप में थी. दोनों के संबंध बनें और कविता प्रेगनेंट हो गईं. कविता और उनके बॉयफ्रेंड ने पहले तय किया कि अबॉर्शन करा देंगे. लेकिन फिर उनके बॉयफ्रेंड ने कहा कि वह अबॉर्शन न कराए. वह कविता से शादी करेगा और दोनों मिलकर बच्चे को पालेंगे.
कविता ने एक बेटी को जन्म दिया. इसके बाद बॉयफ्रेंड शादी ने शादी से इंकार कर दिया. उसने बच्चे का खर्च उठाने से भी मना कर दिया. कविता काफी परेशान हैं. वो इस मामले पर लीगल एक्शन लेना चाहती हैं.
कविता और इस परिस्थिती में फंसी कई लड़कियों को पता ही नहीं होता कि वह इस सिचुएशन में कानूनी तौर पर क्या एक्शन ले सकती हैं. उनके और बच्चे के क्या अधिकार हैं. हमने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में वकील विजय लक्ष्मी से बात की. उन्होंने हमें बताया कि ये मामला सिविल कोर्ट के अंदर आता है. फैमिली कोर्ट के नहीं, क्योंकि महिला और आरोपी की शादी नहीं हुई है.
1. सबसे पहले तो महिला जहां रहती है, उससे संबंधित थानाक्षेत्र में एफआईआर करा सकती है. वो सभी तस्वीर, वीडियो और जो भी सुबूत जो रिलेशनशिप को साबित करते हों, लिखित शिकायत में उसका डिटेल दे. शिकायत में जगह और तारीख का भी डिटेल होना चाहिए कि महिला आरोपी व्यक्ति से कब, कहां और कितनी बार मिली. अगर पुलिस शिकायत नहीं कर रही है, तो महिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकती है.
2. आरोपी जन्मे बच्चे का बायलॉजिकल पिता है, साबित होने के बाद महिला उस बच्चे की तरफ से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती हैं. इसमें मिलने वाला अमाउंट कितना होगा, ये व्यक्ति की कमाई पर निर्भर करता है.
3. अगर जन्मा बच्चा बेटा है, तो 18 साल तक और बेटी है तो उसकी नौकरी लगने तक या शादी होने तक शिक्षा और खर्चे की जिम्मेदारी उसके बायलॉजिकल पिता की होगी. हालांकि महिला खुद के लिए गुजारे भत्ते की मांग नहीं कर सकती हैं, क्योंकि दोनों की शादी नहीं हुई थी.
4. अगर महिला खुद भी वर्किंग हैं, तो बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी भी होगी. इस लिहाज से बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी दोनों की होगी. किसपर कितनी जिम्मेदारी होगी, ये दोनों की आया पर निर्भर करता है.
5. आरोपी ने शादी का झांसा देकर रिलेशन बनाए, लेकिन बाद में शादी से इंकार कर दिया. लिहाजा इस आधार पर धोखाधड़ी का मामला बन सकता है. इसके अलावा शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आता है. तो आरोपी को उम्र कैद से फांसी तक की सजा हो सकती है.
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